कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अध्यापिका का नवीनीकरण से इन्कार आदेश पर रोक
प्रयागराज, 12 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बड़ोखर खुर्द बांदा की संगीत अध्यापिका का न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता न रखने के कारण नवीनीकरण से इन्कार करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने संगीता देवी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि याची प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर है। ऐसे में उसे प्रशिक्षण डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उसकी नियुक्ति नियमानुसार 15 सितम्बर 12 को हुई, तब से वह कार्यरत है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसका नवीनीकरण यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। 18 दिसम्बर 20 को जारी इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in