उत्तर-प्रदेश
इविवि के कुलसचिव को निर्देश
प्रयागराज, 15 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलसचिव इलाहाबाद विश्वविद्यालय को विज्ञान संकाय के कार्यालय सहायक पद से सेवानिवृत्त याची को निर्धारित वेतनमान देने के मामले में तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मोहम्मद आरिफ की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि याची से कनिष्ठ कर्मचारी उससे अधिक वेतनमान पा रहे हैं। किन्तु याची को सही वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। वह 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हो गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in