राज्य जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल व चार एरिया पीठों के गठन का निर्देश
-हाईकोर्ट ने कहा, केन्द्र सरकार चार हफ्ते में अधिसूचना जारी करे -एक अप्रैल से अधिकरण व एरिया पीठों मे कामकाज शुरू करने का आदेश प्रयागराज, 09 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों की स्थापना पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने जीएसटी काउन्सिल को अपनी 39वीं बैठक में 14 मार्च 20 को राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन प्रस्ताव को दो हफ्ते में केन्द्र सरकार को भेजने को कहा है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को चार सप्ताह में धारा 109(6) के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। जीएसटी काउन्सिल ने 39वीं बैठक के छठें एजेन्डे में प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ एवं लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया है। जिस पर अमल करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपीलीय अधिकरण गठित करने के सम्बंध में विरोधाभाषी सुझाव भेजने के कारण व्यापार कर आयुक्त उप्र के 29 मई 20 की संस्तुति एवं जीएसटी काउन्सिल की 40वीं बैठक के एजेन्डा 7 को विधि विरूद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है। इसके तहत काउन्सिल ने प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ के बजाय लखनऊ में गठित करने व चार एरिया पीठ गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा व प्रयागराज में गठित करने की आयुक्त की संस्तुति पर नया प्रस्ताव पारित किया था। इन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को सुनिश्चित करने को कहा है कि 1 अप्रैल 21 तक प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण व गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठे काम करने लगे। कोर्ट ने याचियों को अधिकरण व एरिया पीठों के गठन तक बड़ी राहत दी है और कहा है कि इनकी मियाद जारी रहेगी और तब तक व्यापारियों के किसी प्रकार के उत्पीड़न पर रोक रहेगी। कोर्ट ने केन्द्र सरकार व जीएसटी काउन्सिल को आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मेसर्स टार्क फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि सहित अन्य कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट की स्थायी पीठ या प्रधान पीठ मे अंतर नहीं है। दोनों एक ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ प्रयागराज में है। याचिकाएं यह कहते हुए दाखिल की गयी थी कि जीएसटी अधिकरण कानून 2017 के तहत प्रदेश में अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है। इसलिए याचिका पर सुनवाई की जाय और अधिकरण गठित करने का आदेश दिया जाय। शुरू में राज्य सरकार ने लखनऊ में राज्य अधिकरण व 19 एरिया पीठों की स्थापना का सुझाव जीएसटी काउन्सिल को भेजा था। बाद में 15 मार्च 19 को प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण व चार एरिया पीठ गठन का सुझाव भेजा। जिस पर विचार करते हुए जीएसटी काउन्सिल ने प्रयागराज मे राज्य अपीलीय अधिकरण व गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसकी पुष्टि होने से पहले ही आयुक्त व्यापार कर उप्र ने राज्य अपीलीय अधिकरण लखनऊ व चार एरिया पीठ गठन का सुझाव भेजा। जिस पर काउन्सिल ने 40वीं बैठक में पूर्व प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए नये सुझाव पर प्रस्ताव पारित कर दिया। जिसे याचिका संशोधन के जरिए चुनौती दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन का रास्ता साफ हो गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in