अध्यापिका को एरियर के साथ वेतन भुगतान करने का निर्देश
प्रयागराज, 27 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयनित सहायक अध्यापिका को वेतन और एरियर का भुगतान करने का बीएसए पीलीभीत को निर्देश दिया है। यह आदेश शनिवार को न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने रामेयवरी देवी की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि याची का चयन प्राथमिक विद्यालय भागडांडी ललौरी खेड़ा में सहायक अध्यापिका के लिए हो गया है। उसने ज्वाइन भी कर लिया। एक अन्य सहायक अध्यापक ठाकुर दास का भी यहीं पर चयन हुआ है। नियुक्ति को लेकर विवाद होने के कारण बीएसए ने याची का वेतन जारी नहीं किया। दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। बाद में ठाकुर दास ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि उसका चयन 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में दूसरे विद्यालय में हो गया है, जहां उसने ज्वाइन कर लिया। ठाकुर दास द्वारा अपना दावा वापस लेने के बाद अधिवक्ता का कहना था कि अब याची की नियुक्ति में कोई वैधानिक बाधा नहीं है। इसलिए उसे वेतन व एरियर जारी करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने याची को वेतन व एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन