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कोरोना से मृत्यु पर कर्मचारी के आश्रितों को तत्काल दी जाए अनुग्रह राशि

मेरठ, 22 मई (हि.स.)। शासन ने कोरोना से मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों को अनुग्रह राशि तत्काल देने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी के. बालाजी ने मृतक सरकारी कर्मचारी के एक आश्रित को नियमानुसार सेवा में रखने की कार्रवाई भी शीघ्र करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस, प्रशासन, नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय प्रशासन सहित सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अपना दायित्व निभा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने के कारण कई अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को तत्काल अनुग्रह राशि देने और एक आश्रित को नौकरी देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों से ऐसे कर्मचारियों की आख्या जल्दी भेजने को कहा है। ऐसे मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी को शासन से भी समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। हिन्दुस्थान समाचार/कुलदीप

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