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हमीरपुर : बुन्देलखंड में नलकूप की बोरिंग के लिए 552.57 लाख की धनराशि अवमुक्त

-मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में गहरी और मध्यम बोरिंग को लगाये जायेंगे नलकूप -सिंचाई की समस्या को लेकर योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात हमीरपुर, 13 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत योगी सरकार ने बुन्देलखंड के किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत नलकूपों की बोरिंग के लिये 552.57 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त भी कर दी गयी है। इसमें गहरी बोरिंग के लिये 324.60 लाख तथा मध्यम बोरिंग को 227.97 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है। शासन ने लघु सिंचाई प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिए हैं कि गहरी एवं मध्यम गहरी बोरिंग के लिए आवंटित धनराशि का लाभ किसानों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाये। जिससे क्षेत्र में सिंचाई की समस्या का समाधान सुनिश्चित हो सके और किसानों की कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी हो सके। शासन ने अनुदान सख्या 13 एवं 83 के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर को गहरी बोरिंग के लिए 53 लाख 40 हजार, गहरी बोरिंग के लिए 45 लाख 90 हजार, कुल 99 लाख 30 हजार की धनराशि आवंटित की है। जनपद बांदा को गहरी बोरिंग के लिए 35 लाख 60 हजार, मध्यम गहरी बोरिंग के लिए 99 लाख 45 हजार कुल 1 करोड़ 35 लाख 5 हजार, जनपद चित्रकूट को गहरी बोरिंग के लिए 89 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। जनपद झांसी में गहरी बोरिंग के लिए 42 लाख 72 हजार एवं मध्यम गहरी बोरिंग के लिए 30 लाख 60 हजार कुल 73 लाख 66 हजार, जालौन को गहरी बोरिंग के लिए 71 लाख 20 हजार, मध्यम गहरी बोरिंग के लिए 52 लाख 2 हजार कुल 1 करोड़ 23 लाख 22 हजार एवं ललितपुर जनपद में गहरी बोरिंग के लिए 32 लाख 4 हजार की धनराशि आवंटित की गई है। इस प्रकार गहरी बोरिंग के लिए 3 करोड़ 24 लाख 60 हजार एवं मध्यम गहरी बोरिंग के लिए 2 करोड़ 27 लाख 97 हजार कुल 5 करोड़ 52 लाख 57 हजार की धनराशि आवंटित की गई है। शासन द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना के पात्र लाभार्थी लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसान हैं। जो खण्ड विकास अधिकारी अथवा लघु सिंचाई विभाग में नवीन खतौनी, 61ख एवं खसरा सहित अन्य आवश्यक प्रपत्र लगाकर आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी किसान के नाम से कृषि योग्य भूमि दर्ज होने पर ही लाभ निःशुल्क बोरिंग का लाभ दिया जा सकता है। निःशुल्क बोरिंग के लिए लघु कृषक हेतु अनुदान सीमा 5000 रुपये, सीमान्त कृषक हेतु 7000 रुपये तथा अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु 10000 रुपये के अन्तर्गत बोरिंग कार्य पूर्ण कराया जाता है। अनुदान के अतिरिक्त धनराशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। निःशुल्क बोरिग योजना अन्तर्गत पम्पसेट स्थापित करने के लिए लघु कृषक हेतु अनुदान सीमा 4500, सीमान्त कृषक हेतु 6000 तथा अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु 9000 रुपये अनुदाय अनुमन्य है। निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत जल वितरण प्रणाली हेतु कुल लक्ष्य के 25 प्रतिशत कृषकों हेतु एचडीपीई पाइप साइज 90 एमएम न्यूनतम 30 मी० से 60 मी० तक पाइप अनुमन्य है। अनुदान अधिकतम 3000 रुपये निर्धारित है। लघु सिंचाई विभाग हमीरपुर के अधिशाषी अभियंता एसपी राम ने शनिवार को यहां बताया कि जनपद में तीस गहरी और तीस मध्यम बोरिंग कराये जाने के लिये 99.30 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी है। इस धनराशि से गहरी और मध्यम बोरिंग कर नलकूप लगाये जायेंगे। जनपदवार आवंटित धनराशि जनपद धनराशि (रु. लाख में) हमीरपुर 99.30 बांदा 135.05 चित्रकूट 89.00 झांसी 73.66 जालौन 123.22 ललितपुर 32.04 कुल योगः- 552.57 हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/दीपक

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