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पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, अंतरिम जमानत पर रिहा

प्रयागराज, 05 मार्च (हि.स)। मारपीट जानलेवा हमले के लंबित मुकदमे में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शुक्रवार को प्रयागराज में स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली और जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया। पूर्व सांसद के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेश शुक्ल को सुनकर दिया। जिस मामले में धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया, वह घटना 6 नवम्बर 2017 की जौनपुर के खुटहन थाने की है। वादी कुंवर हरिवंश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खुटहन ब्लाक प्रमुख सरजू देवी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वादी की बहू नीलम सिंह क्षेत्र पंचायत की सदस्य होने के नाते उसके साथ खुटहन गई थी। आरोप है कि पूर्व सांसद ललई यादव के ललकारने पर धनंजय सिंह, नवीन सिंह, बृजेश सिंह उर्फ प्रिन्सू आदि जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे, उसके वाहन को क्षतिग्रस्त कर जला दिया और साथ आई महिलाओं के आभूषण लूट लिए बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हे राजनीतिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आज भले ही जौनपुर के पुराने मामले में कोर्ट में सरेंडर किया हो, पर कहा जा रहा है कि लखनऊ पुलिस द्वारा पूर्व ब्लाक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में उनके विरुद्ध लगातार शिकंजा कसे जाने के चलते ही आज उन्होने सरेंडर किया। इस हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने उन्हें हत्या की साजिश रचने का अभियुक्त बनाया है। इस मामले में भी उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है तथा उन पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में पूर्व ब्लाक प्रमुख अजीत सिंह की 6 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि पूर्व सांसद ने शूटरों की मदद की थी। वहीं, वारदात का मुख्य शूटर गिरधारी विश्वकर्मा लखनऊ पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एनकाउंटर में मारे गए गिरधारी से धनंजय की नजदीकियां पाई गई हैं। सीजेएम कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह को आईपीसी 302, 307 समेत अन्य धाराओं में आरोपी बनाया है। हिन्दुस्थान समाचार/विद्या कान्त/दीपक

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