अधिशासी अभियंता पीयूष कुमार 05 जुलाई को तलब
प्रयागराज, 16 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत निगम खैर, अलीगढ़ के अधिशाशी अभियंता पीयूष कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। पूछा है कि क्यों न उन पर अवमानना केस चलाकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाय। कोर्ट ने अभियंता को स्पष्टीकरण के साथ 05 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। बुधवार को यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने कृष्ण पाल सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। खेती की सिंचाई के लिए याची ने विद्युत कनेक्शन का आवेदन दिया जो 16 अप्रैल 19 को मंजूर हो गया। याची ने 47 हजार 807 रूपये चार्जेज राशि भी जमा कर दी। कनेक्शन नहीं दिया तो हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने अधिशासी अभियंता को छह हफ्ते में प्रत्यावेदन तय करने का आदेश दिया था। जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दाखिल की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त