हाई कोर्ट ने कोविड-19 काल में स्कूलों द्वारा ली गई फीस का 15 प्रतिशत वापसी व समायोजन का आदेश दिया था। लेकिन जिले के कई स्कूलों ने इस पर अमल नहीं किया।