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कोरोना से जंग : संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए दो दिवसीय बंदी ​का बाजारों में व्यापक असर

— बंदी से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का बजट बिगड़ा, विधवा महिला ने लगाई गुहार,पुलिस कर्मियों ने इलाज और भोजन का किया प्रबंध वाराणसी,30 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए व्यापारी संगठनों के पहल पर घोषित दो दिवसीय बंदी के दूसरे दिन शुक्रवार को भी बाजारों में इसका बड़ा असर दिखा। दोपहर 12 बजे तक जरूरी सामानों के दुकानों के बंद हो जाने के बाद सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा। अपरान्ह में गरज चमक के साथ बारिश ने भी अपना असर दिखाया। जो लोग अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे थे मौसम का तेवर देख अपने घरों को लौट आये। अब शुक्रवार के साथ ही शनिवार, रविवार, सोमवार की बंदी के बाद मंगलवार को दुकानें व बाजार खुलेंगे। बंदी की लम्बी अवधि से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का बजट भी बिगड़ने लगा है। लोगों को जान बचाने के साथ रोजी रोजगार की चिंता भी सताने लगी है। लोग अपनों से फोन पर इसकी चर्चा भी करने लगे है। आज ऐसा ही मामला लक्सा थाना क्षेत्र में दिखा। थाना क्षेत्र के रामापुरा निवासी भूख और बीमारी से बेहाल एक विधवा महिला ने पुलिस से गुहार लगाई। मामला सोशल मीडिया में आया तो लोगों को इसका एहसास हुआ। लक्सा थाना प्रभारी और पान दरीबा चौकी इंचार्ज ने जानकारी पर अपने स्तर से महिला के खाने और इलाज की व्यवस्था कराई। जिसकी सोशल मीडिया के जरिये लोगों ने सराहना भी की। बताते चले, कोरोना काल को देखते हुए शहर के व्यापारी संगठनों ने एक मंच पर आकर इसका चेन तोड़ने के लिए गुरूवार और शुक्रवार को अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया था। उनके अनुरोध पर जिलाधिकारी ने दोनों दिन दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया था। जिलाधिकारी ने इस बंदी से मेडिकल की दुकानों, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इसी तरह मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त है। पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाईयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य को भी बंदी के दायरे में नही रखा गया है। दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि अपरान्ह 12.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर

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