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तालाब से अतिक्रमण हटाने को लेकर आई विरोधाभासी रिपोर्ट पर डीएम से रिपोर्ट तलब

-कोर्ट ने शहर के तालाबों की सूची मांगी प्रयागराज, 09 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीओ सदर प्रयागराज एवं एडवोकेट कमिश्नर की तालाब से अतिक्रमण हटाने की विरोधाभासी रिपोर्ट पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि यदि एसडीओ की रिपोर्ट गलत निकली तो उन पर कार्रवाई की जायेगी। कोर्ट ने जिलाधिकारी को जवाहर लाल नेहरू रोड, प्रयागराज स्थित तालाब से अतिक्रमण हटाने व बहाल करने का निर्देश दिया है और रिपोर्ट मांगी है। एसडीओ ने कहा है कि तालाब से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। जबकि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम् द्विवेदी ने कहा कि अभी भी अतिक्रमण पूरी तरह से हटा नहीं है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पीडीए से शहर के तालाबों की सूची मांगी है। कोर्ट ने कोरोना मरीजों में निरंतर आ रही कमी के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है और कहा है कि वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। सकारात्मक संकेत है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर दिया है। सीएमओ प्रयागराज व मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने हलफनामा दाखिल कर बताया स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड को वाई फाई कर दिया गया है। अस्पताल के पास दो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मौजूद है। कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम को अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाली के साथ इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज एयर पोर्ट को जाने वाले मार्ग पर पुल बनेगा या फ्लाईओवर सरकार साफ करे। कोर्ट ने जार्ज टाउन, कचेहरी टी प्वाइंट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है और कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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