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ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने पर चुनौती, जवाब तलब

प्रयागराज, 11 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत लोधन को नगर निगम वाराणसी में शामिल करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने ग्राम पंचायत लोधन व ग्राम प्रधान की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 5 दिसम्बर 19 को ग्राम पंचायत समाप्त कर नगर निगम वाराणसी में शामिल कर लिया गया है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू के उपबंधों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 243-ई के अंतर्गत याची पांच साल के लिए ग्राम प्रधान चुना गया है। उसे कार्यकाल पूरा करने का वैधानिक अधिकार है। जिसमें कटौती नहीं की जा सकती है। यह संवैधानिक उपबंधों के विपरीत है। कोर्ट ने प्रकरण विचारणीय माना और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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