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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ उठाकर बनें आत्मनिर्भर : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

— सीडीओ ने सभी बीडीओ को प्रचार प्रसार के दिये निर्देश कानपुर, 31 मई (हि.स.)। कोविड काल में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके अन्तर्गत अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/भू0पू0सै0/महिलायें) के लभार्थियों को स्वीकृत ऋण पर 35 प्रतिशत सब्सिडी व सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। यह बातें सोमवार को जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज शुक्ला ने कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम” योजना संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी डा. महेन्द्र कुमार ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रत्येक विकास खण्ड में समस्त ग्राम पंचायतों में योजना व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिये इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम (35 प्रतिशत) सब्सिडी युक्त बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार इच्छुक उद्यमियों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन खादी कमीशन की वेब-साइट www.kviconline.gov.in पर करने के उपरान्त आवेदन-पत्र के ऑन-लाइन प्रिन्ट की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी, मैनुअल आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत शासन द्वारा जारी गाइडलाइन्स् के अनुसार आवेदन की स्क्रूटनी उपरान्त पात्र उद्यमियों का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 व इसके पश्चात उक्त योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त कर चुके ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को उ0प्र0 सरकार की नवीन योजना पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष तक नियमानुसार ब्याज उपादान प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय (डी0आई0 कैम्पस) कबीर भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर नगर से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा सीयूजी नंबर 7408410805,9838108003 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार/अजय

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