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बांदा : आधा दर्जन बालू पट्टा धारकों पर गिरी गाज, पट्टा निरस्त काली सूची में डाला

- मुख्यमंत्री के दौर व सख्ती का दिखने लगा अवैध खनन के खिलाफ असर बांदा,18 मार्च (हि.स.)। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनपद बांदा के बालू खदानों में चल रहीं अवैध खदान व खनन की शिकायत पर जांच टीम गठित की गई थी। तीन टीमों द्वारा जांच के बाद असंतुष्ट प्रदेश की खान निदेशक डॉ रोशन जैकब ने स्वयं खदानों में पहुंचकर जांच की और आधा दर्जन से ज्यादा बालू खदानों में अवैध खनन पाया। इन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आधा दर्जन पट्टा धारकों के पट्टा निरस्त किए गए, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। जो पट्टे निरस्त किए गए हैं उनमें दलपत सिंह का भी नाम शामिल है। खान निदेशक द्वारा की गई इस कार्रवाई से बुंदेलखंड के बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जनपद बांदा में बालू मोरम के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये सचिव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा जनपद के समस्त स्वीकृत क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण हेतु तहसीलवार तीन जांच दल गठित कर जांच के निर्देश दिये गये थे। उक्त तीनों जांच दल द्वारा 13 से 18 मार्च तक जनपद बांदा की तहसील सदर में 19 क्षेत्र, तहसील पैलानी में छह क्षेत्र, तहसील नरैनी में तीन क्षेत्र एवं तहसील अतर्रा में एक क्षेत्र का स्थलीय भौतिक सत्यापन किया गया। डा0 रोशन जैकब निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा स्वंय जांच दल के साथ ग्राम जौहरपुर, कनवारा व पथरी स्थित बालू के खनन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं जांच दल के सदस्यों के साथ किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के बाद सचिव द्वारा जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जौहरपुर खण्ड सं0- चार व पांच में क्षेत्र से बाहर एवं सटे क्षेत्र खण्ड सं छह में अवैध खनन तथा अनियमितता पाये जाने पर खनन पट्टा निरस्त करने, खण्ड सं0 चार के पट्टाधारक में राधिक कंस्टक्शन प्रो. राकेश तिवारी पुत्र कामता प्रसाद तिवारी एवं खण्ड सं0 पांच के पट्टाधारक में0 वी0ए0आर0 इण्टर प्राईजेज प्रो. विजय कुमार जायसवाल पुत्र जगदीश प्रसाद के विरूद्व सम्बधित थाने में की धारा 379 तथा लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा तीन व पांच एवं खनिज अधिनियम 4/21 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये काली सूची में डालने के निर्देश दिये गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस क्षेत्र में नये खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाए तथा इस क्षेत्र में संचालित खनन पट्टो पर खनन एवं निकासी पर निगरानी रखी जाये, जिससे की अवैध खनन न होने पाये। ग्राम बेंदाखादर में स्वीकृत खनन पट्टो के सम्बन्ध में जांच समिति के रिर्पोट के आधार पर संबाधित पट्टाधारकों से नियमानुसार राजस्व क्षति की धनराशि वसूल किये जाने पर कार्यवाही करने, ग्राम पथरी में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाये जाने पर पट्टाधारक से नियमानुसार राजस्व क्षति की धनराशि वसूल किये जाने, खनन पट्टा निरस्त कर काली सूची में डाले जाने के साथ ही पट्टाधारक जेएचवी स्टील लि. निदेशक अभिषेक जायसवाल पुत्र हीरालाल जायसवाल के विरूद्व संबधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये। इसी तरह ग्राम-कनवारा खण्ड सं0 चार स्थित खनन पट्टे में अवैध खनन की गम्भीर अनियमिता पाये जाने पर पट्टाधारका में मां काली टायर्स प्रो. दलपत सिंह पुत्र अनूप सिंह से नियमानुसार राजस्व क्षति की धनराशि वसूल किये जाने, खनन पट्टा निरस्त करने व काली सूची डालने के निर्देश दिये गए। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा जनपद में उपखनिजों के ओवरलोड परिवहन के प्रकरण में समीक्षा की गयी और निर्देशित किया कि ओवर लोड परिवहन के संबन्ध में दिये गये सख्त निर्देेश के बावजूद कम्पनी के वाहनों द्वारा अभी भी ओवरलोड परिवहन किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि ओवरलोड के संबन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये। हिन्दुस्थान समाचार/अनिल

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