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धर्मान्तरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार रेप के आरोपी की जमानत मंजूर

प्रयागराज, 01 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी सोनू राजपूत उर्फ जुबैर पर पीड़िता ने बलात्कार का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने पीड़िता के आरोपी के साथ प्रेम सम्बंध होने और सहमति से शारीरिक सम्बंध बनाने के आधार पर जमानत मंजूर की है। जमानत मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता अपनी सहमति से आरोपी के साथ है। उसके साथ यात्रा करती थी और साथ ही अपनी मर्जी से ही उसके साथ होटल में भी गई थी। होटल के कमरे में ही रेप का आरोप लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सोनू राजपूत उर्फ जुबैर की जमानत अर्जी पर दिया। अदालत ने शिकायतकर्ता पीड़िता कि उस दलील को भी खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि होटल के रजिस्टर में नाम देखकर आरोपी के असली धर्म के बारे में उसे पता चला। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता बालिग है और लम्बे समय से आरोपी के साथ रिश्ते में रही। आरोपी जुबेर उर्फ सोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420, 506 और धर्मांतरण विरोधी कानून 2020 की धारा 3/5 के तहत केस थाना नौचंदी, मेरठ में दर्ज है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई ठोस सामग्री नहीं है। इसलिए आरोपी जमानत का हकदार है। कोर्ट ने एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किए जाने के आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त

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