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फार्मेसी कानून को लागू करने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, 02 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट व फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्यूलेशन के उपबंधों को लागू करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार तथा फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह जवाबी हलफनामा दाखिल कर कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए उठाये गए कदमों का खुलासा करे। याचिका की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति आर.एन तिलहरी की खंडपीठ ने फार्मासिस्ट सेवा संस्थान एटा व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि फार्मेसी काउन्सिल को हर दवा की दुकान पर पंजीकृत फार्मासिस्ट नियुक्त करने का नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों की पुष्टि कर दी है। इसके बावजूद इन कानूनी उपबंधों को लागू नहीं किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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