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एम्बुलेंस नहीं वसूल सकेंगी मनमाना किराया, तय किया किराया

बागपत, 09 मई (हि.स.)। बागपत जनपद में एम्बुलेंस द्वारा मनमाना किराया वसूली पर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है। ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस, ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस, व वेंन्टीलेटर सर्पोटेड एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि कोरोना महामारी एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमाने किराये वसूलने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस के लिए दस किलोमीटर तक के लिए एक हजार रुपए व दस से अधिक जाने पर 100 रूपये प्रति किलोमीटर की दर रखी गई है। ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए 1500 रुपए प्रति दस किलोमीटर और इससे अधिक जाने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर ही किराया लिया जा सकेगा। जबकि वेंटीलेटर सर्पोट/बाई पैप एम्बुलेंस के लिए दस किलोमीटर के लिए 2500 रुपए और इससे अधिक जाने पर 200 रुपए प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है। जिलाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आदेशों का पालन न करने पर एम्बुलेंस चालक के खिलाफ महामारी एक्ट 1897, व उत्तर प्रदेश महामारी काविड 19 विनियामवली 2020 के अंतर्गत दण्डात्मक कारवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/सचिन

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