अल्लामा फजले हक खैराबादी मदरसा की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर केडीए का लगा ग्रहण
— केडीए ने निर्माणाधीन बिल्डिंग को बताया अनाधिकृत निर्माण, सील करने का जारी किया नोटिस कानपुर, 16 फरवरी (हि.स.)। बिना मानचित्र व केडीए की संस्तुति न होने के बावजूद अल्लामा फजले हक खैराबादी मदरसा में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसको लेकर केडीए ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है। बार—बार मना करने के बाद भी हो रहे निर्माण पर केडीए ने अनाधिकृत निर्माण को सील जारी करने का नोटिस जारी करते हुए बिल्डिंग पर चस्पा कर दिया। ग्वालटोली स्थित मजदूर सभा रोड पर अल्लामा फजले हक खैराबादी मदरसा संचालित हो रहा है। मदरसा में इन दिनों एक भाग पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक मदरसा संचालक अब्दुल मुत्तलवी पुत्र हिम्मत बेग द्वारा लगभग 167 वर्गमी. भूखण्ड पर निर्मित मदरसा वर्तमान में पुरानी दीवालों को तोड़कर में चिनाई कार्य किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि केडीए के अधिकारी कई बार मौके पर गये और स्वीकृत मानचित्र दिखाने की बात कही गयी पर मदरसा संचालक द्वारा नहीं दिखाया गया। इस पर केडीए ने क्षेत्रीय अवर अभियन्ता को जांच सौंपी और अवर अभियंता ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार मदरसा संचालक अवकाश के दिन के साथ रात्रि में भी लगातार निर्माण कराया जा रहा है। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अधिशाषी अभियन्ता (प्रवर्तन-1) ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अन्र्तगत निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करने का नोटिस जारी कर दिया। मंगलवार को ग्वालटोली पुलिस ने सील करने की नोटिस को निर्माणाधीन बिल्डिंग पर चस्पा कर दी और सख्त हिदायत दी गयी कि अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। केडीए की इस कार्रवाई से मदरसा संचालक पशोपेश में है। हालांकि मदरसा संचालक का कहना है कि मुझे एक बार केडीए की नोटिस मिली थी, जिसके बाद केडीए को पूरे कागजात दिखा दिये थे, लेकिन अब बिना नोटिस के केडीए ने निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करने का नोटिस चस्पा करवा दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/महमूद/मोहित-hindusthansamachar.in