ज्ञानवापी पर HC के निर्णय के बाद उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा मंदिर तोड़ने का सच अब आएगा सामने

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एएसआई सर्वे से मंदिर तोड़ने का सच सामने आएगा।
ज्ञानवापी पर HC के निर्णय के बाद उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा मंदिर तोड़ने का सच अब आएगा सामने

लखनऊ, हि.स। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने ज्ञानवापी सर्वे के मामले में आए उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को सहयोग करना चाहिए। ज्ञानवापी के सर्वे से सच सामने आएगा। ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है, वह ऐतिहासिक सच्चाई है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ज्ञानवापी की ऐतिहासिक वास्तविकता को सभी को समझना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा मंदिर तोड़ने का सच आएगा सामने

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एएसआई सर्वे से मंदिर तोड़ने का सच सामने आएगा।

संवाद से निकलेगा रास्ता

भाजपा के विधान परिषद सदस्य व उप्र हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने कहा कि संवाद से ही रास्ता निकलता है। मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए। वार्ता करनी चाहिए। वार्ता से ही कोई न कोई हल निकलेगा।

हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को मंजूरी

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सर्वे को जल्द शुरू करने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। खुदाई करनी होगी तो कोर्ट से इजाजत लेंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।

सर्वे के लिए समय सीमा नहीं हुई निर्धारित

हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिला कोर्ट का फैसला प्रभावी हो चुका है। सर्वे के समय पर कहा कि हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। आज से ही जिला कोर्ट का फैसला प्रभावी हो गया है। उल्लेखनीय है कि जिला कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। उसी के आधार पर सर्वे शुरू किया गया था।

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in