हाईकोर्ट : प्रदेश में क्यों न किया जाय हुक्का बार बंद
प्रयागराज, 23 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्यों न प्रदेश भर के सभी हुक्का बार बंद करने का आदेश दिया जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र हरगोविंद दुबे द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति को लिखे पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसे स्वयोजित जनहित याचिका में तब्दील करते हुए प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के मार्फत नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने प्रदेश सरकार को छह अगस्त तक इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि क्यों न याचिका को स्वीकार कर लिया जाए। छात्र द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के लगभग हर जिले में काफी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं। इन हुक्का बारों से कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका है। ज्यादातर युवा यहां जाते हैं। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को फैक्स से नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई छह अगस्त को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in