हाईकोर्ट ने एसडीएम व एसएसपी मथुरा से मांगा स्पष्टीकरण
अवैध निर्माण हटाने के आदेश पर अमल क्यों नहीं ? प्रयागराज, 03 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम व एसएसपी मथुरा से 21 अक्टूबर तक स्पष्टीकरण मांगा है कि 22 दिसम्बर 2012 को एसडीएम वृंदावन द्वारा धारा 133 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश को लागू क्यों नहीं किया गया। इस आदेश से चकमार्ग से विपक्षियों के अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने अतिक्रमण के आरोपी विपक्षियों राधा चरण, हरि बल्लभ व श्रीमती राम कली निवासी अहिरपाड़ा, वृंदावन को नोटिस जारी की है। याचिका की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने रमेश व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि एसडीएम वृंदावन ने चकमार्ग पर कब्जा कर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज हो गयी। फिर भी निर्माण हटाया नहीं जा सका तो याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने धारा 133 मे अवैध निर्माण हटाने की एसडीएम को कार्यवाही का आदेश दिया। पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी। दबाव में कुछ निर्माण ढहाया गया। विपक्षियों ने दुबारा कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी को शिकायत की किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह याचिका दुबारा दाखिल की गयी है। कोर्ट ने पूछा है कि 2012 में अवैध कब्जा हटाने के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया जा सका है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in