दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का उप राज्यपाल व अन्य को नोटिस, अगली सुनवाई 13 फरवरी को

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उप राज्यपाल, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मेयर का चुनाव जल्द कराने की मांग वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उप राज्यपाल, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

AAP की पांच मांगें

आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नियुक्त प्रोटेम स्पीकर सत्य शर्मा सीनियर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 5 मांगे हैं।

  • पहला कि सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए।

  • दूसरा कि एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए।

  • तीसरा कि मेयर चुनाव पूरा होने तक सदन का कोई स्थगन न हो।

  • चौथा कि डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में ही कराया जाए।

  • पांचवां कि नामिनेटेड पार्षदों को वोट देने का अधिकार न दिया जाए।

जल्द चुनाव कराने के लिए दायर की थी याचिका

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जल्द से जल्द में चुनाव कराने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रोटेम स्पीकर मेयर के चुनाव में नामिनेटेड सदस्यों से भी वोटिंग करा रहे हैं। चुनाव के दो महीने बीत गए हैं और अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या है।

 तीन बार के बैठक में नहीं हो सका है चुनाव

एमसीडी के मेयर के चुनाव के लिए तीसरी बार 6 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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