हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखा
हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखा

हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखा

झुंझुनू, 21 दिसम्बर(हि.स.)। राजस्थान हाई कोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती- 2018 में एक सफल अभ्यर्थी का चयन नहीं करने के मामले में दायर याचिका में अभ्यर्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखते हुए चयन बोर्ड एवं पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले के अनुसार झुंझुनू जिले के कुहाडवास गांव निवासी अभ्यर्थी सचिन कुमार ने हाईकोर्ट में एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि अभ्यर्थी ने पशुधन सहायक सीधी भर्ती में उत्कर्ष खिलाड़ी वर्ग से आवेदन कर 21अक्टूबर 2018 को हुई परीक्षा में भाग लिया। बाद में घोषित परिणाम में सफल रहने पर 18 नवंबर 2019 को उसके दस्तावेज सत्यापन हुए। चयन बोर्ड ने 10 जुलाई 2020 को चयन सूची घोषित कर कटऑफ जारी की। इस परिणाम में अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित कर दिया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि अभ्यर्थी के कटऑफ से अधिक अंक है तथा बोर्ड ने उसके खेल दस्तावेज की जाँच उचित रूप से नही कराई है। उन्होंने बोर्ड को निर्देशित करने की प्रार्थना कर योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने व एक पद सुरक्षित रखे जाने की प्रार्थना की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने चयन बोर्ड व पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगते हुए प्रार्थी के संबंध में पशुधन सहायक का एक पद सुरक्षित रखे जाने के आदेश दिए। हिन्दुस्थान समाचार / रमेश/संदीप-hindusthansamachar.in

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