मानसरोवर योजना में दस करोड रुपये की सम्पत्तियों से हटाया अतिक्रमण
जयपुर, 07 अगस्त (हि.स.)। आवासन मंडल द्वारा शुक्रवार को मानसरोवर योजना में अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दस मकानों से अतिक्रमण हटाया। इन मकानों का बाजार भाव लगभग 10 करोड़ रूपये आंका जा रहा है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि कि मानसरोवर योजना के सेक्टर 2, 7, 11 एवं 12 के 10 मकानों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण की सूचना मिली। इस पर उन्होंने तत्काल उप आवासन आयुक्त जे.एस. बुगालिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और इन मकानों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। टीम द्वारा शुक्रवार सुबह ही पुलिस के सहयोग से अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए इन मकानों को खाली करवाया गया और कब्जा लेकर ताले लगाये गये। उन्होंने बताया कि राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 खण्ड 2 में धारा 51 ख जोड़ी गई है, जिससे मंडल को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी सम्पत्ति से खुद अतिक्रमण हटा सकेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड की योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के बाद मूलभूत संरचनाओं का निर्माण करने के साथ आवासों का निर्माण किया जाकर आमजन को आवंटित करने में समय लगता है। इस अवधि में कई बार अतिक्रमियों द्वारा सम्पत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर लिया जाता था, लेकिन इनको हटाने की शक्तियां आवासन बोर्ड अधिनियम में नहीं थी। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप / ईश्वर-hindusthansamachar.in