आरएसआरटीसी की कनिष्ठ अभियंता को चाइल्ड केयर लीव क्यों नहीं
जयपुर, 05 दिसम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर निगम के एमडी और कार्यकारी निदेशक से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मोनिका की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए निगम में 65 दिन की चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन किया। निगम ने उसकी छुट्टियां मंजूर भी कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद छुट्टियां यह कहते हुए निरस्त कर दी कि स्थाई आदेश, 1965 में चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान ही नहीं है। याचिका में कहा गया कि राजस्थान सेवा नियम में महिला कर्मचारी को कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान है। ऐसे में याचिकाकर्ता को इसका लाभ नहीं देना मनमाना है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ईश्वर-hindusthansamachar.in