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भूमिकर जमा करवाने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट बुधवार तक

जोधपुर, 30 मार्च (हि.स.)। राजस्थान सरकार के बजट घोषणा में लागू विशेष राहत योजना के अंतर्गत 31 मार्च तक भूमिकर जमा करवाने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट प्रदान की गई है। पंजीयन एवं मुद्रांग विभाग जोधपुर वृत के उप महानिरीक्षक ने बताया कि जिन भूमिधारियों द्वारा भूमिकर जमा नहीं करवाया है वे 31 मार्च तक भूमि कर जमा करवा कर विशेष राहत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। एक अप्रेल से भूमि कर ब्याज व पेनल्टी सहित वसूलनीय होगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान वित्त अधिनियम 2020 के अंतर्गत 01 अप्रेल 2020 से नया भूमिकर का प्रावधान किया गया था जिसके तहत 10000 वर्गमीटर से अधिक व्यावसायिक, औद्योगिक एवं खनन भूमिधारियों को भूमिकर के योग्य माना गया था तथा भूमिधारियों को कर योग्य भूमि का स्वनिर्धारण कर भूमिकर 30 जून 2020 तक बिना ब्याज व पेनल्टी के जमा करवाया जाना था। जिन भूमिधारियों द्वारा 30 जून 2020 तक भूमिकर जमा नहीं करवाया गया है ऐसे मामलों में कर योग्य भूमि पर 50 रूपयें प्रतिदिन पेनल्टी व 2 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान किया हुआ था। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप

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