use-of-dj-will-be-banned
use-of-dj-will-be-banned

डीजे के उपयोग पर रहेगी पाबंदी

झुंझुनू, 22 अप्रेल(हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट उमरदीन खान ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सावर्जनिक स्थानों, अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी प्रकार के समारोह या आयोजन के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। यदि कोई इनका उपयोग करता है तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, जो रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की अवधि के लिए मान्य नहीं होगी। आदेशों की पालना नहीं करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / रमेश सर्राफ/संदीप

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in