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महामारी रेड अलर्ट पखवाड़े में कोई बेवजह बाहर घूमा तो होगा संस्थागत क्वारेंटाइन

-सत्रह मई तक विवाह समारोह स्थगित करने की अपील, शादी समारोह हुआ तो सिर्फ 31 लोग हो सकेंगे शामिल जयपुर, 01 मई (हि.स.)। राज्य की गहलोत सरकार ने पिछले दिनों 3 मई तक लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े को 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में विस्तारित कर दिया। इसके तहत मुख्य तौर पर 17 मई तक की अवधि में आयोजित विवाह समारोह आयोजकों को सुझाव दिया गया है कि वह इस अवधि में शादी समारोह नहीं करें। अगर इस अवधि में शादी समारोह होता है तो 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का ही कार्यक्रम हो सकेगा। महामारी रेड अलर्ट पखवाड़े के दौरान राज्य सरकार ने अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण घूमते हुए पाए जाने पर संस्थागत क्वारेंटाइन करने की चेतावनी दी है। सरकार ने साफ किया है कि जब तक संबंधित व्यक्ति की आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, तब तक उसे संस्थागत क्वॉरेंटाइन रखा जाएगा। पिछले दिनों राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर राज्य में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत वीकेंड कफ्र्यू और अन्य पाबंदिया लागू की गई थी। अब इस पखवाड़े के समाप्त होने से पहले राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने का ऐलान किया है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से शुक्रवार रात आदेश जारी किया गया। गृह विभाग के शासन सचिव सुरेश गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर राज्य में सख्ती बरतना आवश्यक है। बढ़ते कोविड-19 के कारण प्रदेश में पॉजिटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत दर्ज की जा रही है। प्रदेश के हॉस्पिटल्स में कोविड-19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बेड 90 से 95 प्रतिशत उपयोग में आ रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 3 मई प्रात: 5 से 17 मई प्रात: 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित रिटेल व थोक विक्रेताओं की दुकान सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 6 से 11 तक, पशु चारे से संबंधित खुदरा व थोक दुकानें प्रात: 6 से 11 बजे तक, कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें प्रात: 6 से 11 बजे तक, ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 से 11 बजे तक, डेयरी एवं दूध की दुकानें रोजाना प्रात: 6 से 11 तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक, मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल माला की दुकानें प्रात: 6 से 11 तक खुली रह सकेंगी। इसके अलावा सब्जियों एवं फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के मार्फत बिक्री के लिए रोजाना प्रात: 6 से सायं 5 बजे तक अनुमति होगी। कफ्र्यू के दौरान राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुलेगी। सभी तरह की दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर दो गज की दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़े में राज्य सरकार ने 17 मई तक केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का विवाह समारोह कार्यक्रम अनुमत किया है। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को 31 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। विवाह समारोह से जुड़े अन्य नियम पूर्व की भांति लागू रहेंगे। इस दौरान अंत्येष्टि तथा अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक पूरी रखने, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनेटाइजर के प्रावधानों के साथ अधिकतम 20 व्यक्तियों से ज्यादा अनुमत नहीं किए गए हैं। इस अवधि में राज्य में सभी धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, जहां ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान इस दौरान बंद रहेंगे। इसके साथ ही स्विमिंग पूल्स व जिम खोलने की भी अनुमति नहीं होंगी। समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान प्रात: 5 से 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। सरकार ने आमजन को परामर्श दिया है कि वे इस दौरान अनावश्यक रूप से घरों से कतई बाहर नहीं निकले। साथ ही सरकार ने राज्य के सभी निवासियों को यह भी परामर्श दिया है कि अगर उन्होंने 3 मई से 17 मई के बीच में शादी समारोह का आयोजन किया है तो वे इस आयोजन को 17 मई के बाद आयोजित करें, ताकि कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। नई गाइडलाइन में सरकार ने कोविड-19 व्यक्ति के साथ अन्य किसी भी व्यक्ति को अस्पतालों में अनुमत नहीं किया है। विशेष परिस्थितियों में कोविड-19 मरीज के साथ केवल एक ही व्यक्ति को अस्पताल में जाने की अनुमति दी गई है। नई गाइडलाइन में सरकार ने साफ कर दिया है कि कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारेंटाइन कर दिया जाएगा, जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर

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