back to top
18.1 C
New Delhi
Thursday, March 19, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BEd vs BTC: B.Ed करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, प्राथमिक शिक्षक पद के लिए BEd की डिग्री अमान्य

BEd vs BTC News: राजस्थान में चल रहा बीएसटीसी-बीएड (BSTC-B.ed) विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लेवल-वन के लिए बीएसटीसी व इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी ही होंगे पात्र

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। राजस्थान का लंबे समय से चल आ रहा बीएसटीसी-बीएड (BSTC-B.ed) विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दे दिया है। कोर्ट ने अपले फैसले में बीएड धारियों को प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए अपात्र माना है। अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि लेवल-वन के लिए बीएसटीसी व इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे।

खारिज की याचिका

इस विषय पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह आदेश केंद्र सरकार, एनसीटीई और बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए है।

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को माना सही

अदालत ने इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर, 2021 के फैसले को सही माना है। इसके तहत हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने गत जनवरी माह में सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था मामला?

अपको बता दें कि, राजस्थान सहित देशभर में थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लेवल-1 में बीएसटीसी और इसके समकक्ष डिप्लोमा धारियों को ही पात्र माना जाता था। वहीं लेवल-2 के लिए बीएड डिग्रीधारी होना जरूरी था। इसके बाद 28 जून 2018 को एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन निकालकर कहा कि लेवल-1 के लिए अब बीएड डिग्रीधारी भी पात्र होंगे। बस उनको नियुक्ति मिलने के बाद उन्हें 6 महीने में एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसी नोटिफिकेशन से पूरे देश में यह विवाद शुरू हो गया था। इसके चलते बीएसटीसी और बीएड डिग्रीधारी आमने-सामने हो गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ और पक्ष में याचिकाएं दायर हुई थीं, जिस पर उस समय कोई फैसला नहीं आ पाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

इस नोटिफिकेशन को लेकर बीएसटीसी व बीएड धारकों की ओर से याचिकाएं दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को अव्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ना केवल राजस्थान राज्य बल्कि देशभर की थर्ड ग्रेड टीचर लेवल-वन की भर्तियों में लागू होगा और उनमें केवल बीएसटीसी योग्यता धारक ही भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे।

Advertisementspot_img

Also Read:

दिल्ली से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स, ट्रकों को अब देने होंगे 2600 की जगह 4000 रुपये

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों को अब ज्यादा चार्ज देना होगा। Supreme Court ने ग्रीन टैक्स बढ़ाने...
spot_img

Latest Stories

दिव्यांका नाम का मतलब- Divyanka Name Meaning

Divyanka of Haksh / दिव्यांका नाम का मतलब :...

कौन हैं भगवान शिव? जानिए नाम, स्वरूप और शक्तियों से जुड़ी सारी जानकारी

नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ...

Special Recipe: नवरात्रि के नौ दिनों तक बनाए खास पकवान, व्रत में खा सकती हैं आसानी से

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) शुरू...

West Bengal Assembly Election 2026: कैसा रहा है Bahrampur Assembly Seat पर सियासी संग्राम, जानिए किसका रहा दबदबा

नई दिल्ली/ रफ्तार डेस्क। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026...

Divyanka Tripathi ने कई महीने तक छुपाई प्रेग्नेंसी, अब बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीरें

नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका...

जारी होने वाला है GATE 2026 का रिजल्ट, दाखिला लेने के लिए जान लें देश के Top 20 Engineering Colleges

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। देश के लाखों इंजीनियरिंग के छात्रों...