श्रीगंगानगर से पंजाब आने-जाने के लिए अनुमति अनिवार्य
श्रीगंगानगर से पंजाब आने-जाने के लिए अनुमति अनिवार्य

श्रीगंगानगर से पंजाब आने-जाने के लिए अनुमति अनिवार्य

श्रीगंगानगर, 10 जून (हि.स.)। राज्य सरकार ने आवागमन नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। अब अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बिना अनुमति आवागमन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इससे पहले बुधवार को सरकार ने पहले सीमाओं को सील करने के सबन्ध में आदेश दिये। बाद में स्पष्ट किया गया कि सीमाओं को सील नहीं किया जाएगा, बल्कि आवागमन नियंत्रित किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया। सरकार के प्राप्त आदेशों के बाद जिला स्तर पर भी पंजाब सीमा पर आवागमन से पूर्व अनुमति का नियम लागू कर दिया गया है। जिला कक्लटर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंजाब राज्य से लगी अंतर्राज्जीय सीमा पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये हैं। अन्य राज्यों से आने वाले किसी भी नागरिक को राज्य की एनओसी के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वे नागरिक ही आ पायेंगे, जिनके पास अधिकार पत्र होगा तथा राज्य की एनओसी होगी। राज्यों द्वारा वही पास मान्य होगें, जो जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये गये हैं। जिले से अन्य राज्यों में जाने के लिये भी पास लेना होगा। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति में गंभीर रोग से पीडि़त नागरिक, प्रसव वाली महिलाएं या मृत्यु जैसे प्रकरणों को छूट की श्रेणी में रखा गया है। मालवाहक वाहनों का आवागमन बना रहेगा। उन्हें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जिला कलक्टर के आदेशों के उपरांत नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया। उपखंड अधिकारी उमेद सिंह रत्नू ने भी साधुवाली पहुंच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये। हिन्दुस्थान समाचार/अनिल/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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