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स्टोर मुंशी से रिकवरी व पदावनत करने पर रोक

जयपुर, 01 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जलदाय विभाग में कार्यरत याचिकाकर्ता स्टोर मुंशी से रिकवरी करने व उसे हेल्पर के पद पर पदावनत करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कुलदीप सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिए। याचिकाओं में अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पहले वर्कचार्ज कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुए और बाद में हेल्पर के पद पर स्थाई किया गया। वह शुरू से ही स्टोर मुंशी के पद पर काम करता रहा। इस दौरान विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने उसे अयोग्य घोषित किया, लेकिन विभाग ने उसके कामकाज को देखते हुए उसे स्टोर मुंशी के पद पर ही नियमित कर दिया। वहीं बाद में विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 30 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर वापस हेल्पर के पद पर पदावनत कर दिया और पूर्व में स्टोर मुंशी के पद के लिए दिए गए वेतन की रिकवरी निकाल दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए पदावनत करने पर रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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