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त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के पहले दिन ही पुलिस ने दिखाई सख्ती

जोधपुर, 24 मई (हि.स.)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए राज्य सरकार की ओर से घोषित किए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन आज सुबह 5 बजे से लागू हो गई। नई गाइडलाइन 8 जून सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। इधर जिला कलेक्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर के अध्यक्ष इंद्रजीतसिंह ने सोमवार को त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन को जिले में जारी करने के आदेश जारी किए। इस गाइडलाइन को सख्ती से पालना करवाने के लिए जोधपुर कमिश्नरेट की पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने आज बिना वजह सडक़ों पर घूम रहे लोगों की ऑन द स्पॉट कोरोना जांच करवाई और उन्हें क्वॉरंटीन सेंटर भिजवाया। उनके वाहन भी सीज कर दिए गए। साथ ही चालान काटा गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना किया गया है। वही दूसरी ओर शादी समारोह पर भी 30 जून तक रोक लगा दी गई है। हालांकि अगर किसी को शादी करनी है तो उसके लिए पहले से आवेदन करना होगा और केवल 11 व्यक्तियों को ही शादी समारोह में शामिल होने की परमिशन दी जाएगी। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह डीजे, निकासी के अलावा प्रीतिभोज की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ और पाबंदियों के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है। दूसरी और आज से लागू नई गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना कराने के लिए गए पुलिस विभाग जुट गया है। जोधपुर शहर में आज पुलिस पहले से ही अधिक मुस्तैद नजर आई। जोधपुर से बाहर जाने और आने वाले वाहनों की मुस्तैदी के साथ पूछताछ की गई। पावटा चौराहा पर आज पुलिस ने बिना वजह सडक़ों पर घूम रहे लोगों को पकड़ हाथों-हाथ कोविड जांच करवाई। उनकी आरटी-पीसीआर जांच के बाद उन्हें क्वॉरंटीन सेंटर भेजा गया। पुलिस ने यहां कई वाहनों के चालान भी काटे। सिर्फ अनुमत वाहन चालकों को आवागमन में छूट दी गई। एक जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया प्रदेश में सरकार ने 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ 1 जून के बाद से चुनिंदा सेक्टर को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। जिन जिलों में कोरोना के मामले कम हैं, वहां से अनलॉक की शुरुआत होगी। कम भीड़भाड़ की संभावना वाली दुकानों को पहले खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक जून के कुछ दुकानों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए गृह विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक प्रकिया शुरू करने का जिक्र है। बता दे कि प्रदेश में मेडिकल, किराना, फल सब्जी और दूध की दुकानों को छोडक़र 17 अप्रैल से ही बाजार बंद हैं। कई व्यापारिक संगठन भी दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से बाजार बंद रहने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। छोटे व्यापारियों और किराए की दुकान वालों के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत है। कर्ज लेकर कारोबार करने वालों को किस्तें चुकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ ईश्वर

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