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थानाधिकारी शादीशुदा जोडे को मुहैया कराए पुलिस सुरक्षा

जयपुर, 19 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुरवाटी थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता शादीशुदा जोडे को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि थानाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता के परिजन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा कुमावत और राहुल कुमावत की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता सुषमा वर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने गत 6 अप्रैल को अपने परिजनों की इच्छा के विपरीत जाकर विवाह किया है। जिसके चलते उनके परिजन याचिकाकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में कहा गया कि वे वयस्क हैं और मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने थानाधिकारी को याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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