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पोक्सो कोर्ट से गर्भपात के आरोपित चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज

पाली, 21 जून (हि.स.)। पोक्सो न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश बरकत अली ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में 12 साल से भी कम उम्र की छठीं कक्षा में पढऩे वाली एक नाबालिग का रुपये लेकर गर्भपात करने के आरोपित चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपित डूंगाराम प्रजापत सहित छह आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जो न्यायिक अभिरक्षा में हैं। न्यायालय पोक्सो संख्या तीन के विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि मामले में नाबालिग का गर्भपात करने के आरोप में गुजरात के पालनपुर बनासकांटा क्षेत्र के खेमाणा मलाणा निवासी 30 वर्षीय डॉ. चिराग वसराम परमार पुत्र वसराम भाई को पाली पुलिस गत दिनों गिरफ्तार कर लाई थी। जो सात जून से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले में सोमवार को आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अजी लगाई थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए बहस सुनने के बाद पोक्सो न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश बरकत अली ने आरोपित गुजरात निवासी डॉ. चिराग वसराम परमार पुत्र वसराम भाई की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गुड़ा एंदला थाने में 25 मई को एक व्यक्ति ने कक्षा छह में अध्ययनरत अपनी 11 साल छह माह की पुत्री के साथ दुष्कर्म होने की रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया था कि जेतपुरा निवासी डूंगाराम प्रजापत उनके गांव में गैस सिलेंडर सप्लाई करता है। जिसने एक अन्य लडक़ी के माध्यम से उसकी नाबालिग पुत्री से संपर्क किया तथा करीब छह माह पूर्व उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे उसकी नाबालिग बेटी गर्भवती हो गई। बाद में वह बहला फुसला कर उसे तीन मई 2021 को गर्भपात करवाने के लिए पालनपुर ले गया। वहां इकबालगढ़ के सत्यम हॉस्पिटल में गर्भपात करवाया गया। इसकी जानकारी होने पर आरोपितों के खिलाफ गुड़ा एंदला थाने में मामला दर्ज कराया गया। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित जेतपुरा निवासी डूंगाराम, गर्भपात कराने के आरोपित चिकित्सक डॉ. चिराग वसराम परमार, दलाल शंकरलाल सहित छह जनों को गिरफ्तार किया था। जिनमें से तीन की जमानत अर्जी न्यायाधीश अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर चुके हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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