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धौलपुर सहित प्रदेश में सोमवार से महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा

धौलपुर,02 मई(हि.स.)। राजस्थान में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग ने 3 मई से 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' घोषित किया है। आगामी 17 मई तक चलने वाले महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे में कोरोना स्रकमण की रोकथाम के लिए अधिक सख्त कदम उठाए जाएंगे। डीएम आरके जायसवाल ने बताया कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत धौलपुर जिले के सभी उपखण्डों के विभिन्न क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उपखंड धौलपुर में ग्राम पुरानी छावनी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, ओंडेला रोड पर एनएच 3 से प्रकाश कालेज तक, पुराना शहर क्षेत्र में पुरानी सराय, इटायपाडा, किरी,कोटला मदीना कालोनी, इस्लामपुरा, कच्ची कुई, कसाई पाडा, पटपरा व विरजापाडा जीरो माबिलिटी क्षेत्र रहेंगे। इसी प्रकार उपखंड सैंपऊ में ग्राम बसई नबाव व पिपहेरा,उपखंड बाडी में मोहल्ला मलकपाडा बाडी, उपखंड बसेडी में ग्राम पूठपुरा व ग्राम दौपुरा तथा उपखंड राजाखेड़ा में वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 एवं वार्ड नंबर 18 क्षेत्रों को ज़ीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से व्यक्तियों व वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार / प्रदीप/संदीप

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