back to top
28.1 C
New Delhi
Monday, March 23, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

कौंसिल से पंजीकरण बिना भी लैब टेक्नीशियन को सेवा में रखने के आदेश

जयपुर, 15 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरा मेडिकल कौंसिल से पंजीकरण हुए बिना भी संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन को सेवा में बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव, सीएमएचओ दौसा व राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश शैलेन्द्र कुमार शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2013 में संविदा पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरा, दौसा में लेब टेक्नीशियन के पद पर हुई थी। उसने 2015 में पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन किया, लेकिन उसके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इस दौरान उसकी सेवा जारी रही और 2016 में आरएमआरएस के जरिए भी उसे सेवा में बनाए रखने का आदेश विभाग ने दिया। इसके बावजूद उससे प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ही काम करवाया जाता रहा। इस दौरान एक फरवरी 2021 को कौंसिल ने सभी सीएमएचओ को निर्देश दिया कि ऐसे कार्मिकों को सेवा हटाया जाए जिनका पंजीकरण नहीं है। इस आदेश के चलते याचिकाकर्ता की उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सेवा में बनाए रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

Advertisementspot_img

Also Read:

वनडे सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया पर ICC का एक्शन, स्लो ओवर रेट के कारण कटी 10% मैच फीस

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत हासिल...
spot_img

Latest Stories

एक बार फिर से OTT पर बवाल मचाएंगे Shahid Kapoor, जानिए Farzi 2 में क्या होगा खास

नई दिल्ली रफ्तार डेक। एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor)...

Asansol Uttar Seat: TMC या BJP? बीते चुनावों में किसका रहा है दबदबा, जानिए किस ओर इशारा कर रहे हैं समीकरण

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मुहाने पर...
⌵ ⌵ ⌵ ⌵ Next Story Follows ⌵ ⌵ ⌵ ⌵