order-to-exempt-divorced-marks-in-teacher-recruitment
order-to-exempt-divorced-marks-in-teacher-recruitment

शिक्षक भर्ती में तलाकशुदा को अंकों की बाध्यता में छूट देने के आदेश

जयपुर, 20 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 में तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी को स्नातक स्तर के अंकों की बाध्यता में पांच फीसदी की छूट देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कविता की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि शिक्षक भर्ती में स्नातक में पचास फीसदी अंकों की बाध्यता के साथ ही एससी वर्ग को पांच फीसदी की छूट मिली हुई है। वहीं तलाकशुदा महिला को भी पांच फीसदी की छूट का प्रावधान है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता एससी तलाकशुदा महिला वर्ग की अभ्यर्थी है, लेकिन उसे स्नातक के अंकों में सिर्फ पांच फीसदी छूट का लाभ ही दिया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को पांच फीसदी की छूट देते हुए तलाकशुदा कोटे में शामिल करने के आदेश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in