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नौकरी में पुन: नियुक्त हुई नर्सिंगकर्मी का मातृत्व अवकाश जारी रखने के आदेश

जयपुर, 22 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय के पद पर चयन के बाद मातृत्व अवकाश लेने और चयन रद्द होकर पुन: इसी पद पर चयनित होने के बावजूद मातृत्व अवकाश की स्वीकृति नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने नर्सिंगकर्मी का मातृत्व अवकाश जारी रखने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मनीषा शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को नर्स ग्रेड-द्वितीय के पद पर चयन के बाद गत वर्ष 2 मई को नियुक्ति दी गई। याचिकाकर्ता ने 9 फरवरी को संतान को जन्म दिया। इस पर विभाग ने उसका 7 अगस्त, 2021 तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकार कर लिया। वहीं भर्ती के संशोधित परिणाम के चलते विभाग ने 18 फरवरी को उसका चयन निरस्त कर दिया, लेकिन वेटिंग लिस्ट में में नाम आने के बाद विभाग ने उसे 25 फरवरी को पुन: नियुक्ति दे दी। इस पर याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश जारी रखने के लिए आग्रह किया तो विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मातृत्व अवकाश जारी रखते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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