Order for appointment in widow quota of LDC
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एलडीसी के विधवा कोटे में नियुक्ति देने के आदेश

जयपुर, 09 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग की एलडीसी भर्ती-2013 में अभ्यर्थी को विधवा कोटे में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने अब तक नियुक्ति नहीं देने पर एसीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, झुंझूनुं जिला परिषद के सीईओ और सुरजगढ़ बीडीओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुमन की ओर से दायर याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि जिला परिषद की स्थापना समिति की बैठक में याचिकाकर्ता का एलडीसी पद पर चयन कर सूरजगढ़ पंचायत समिति आवंटित की गई। जबकि कम्प्यूटर की वांछित पात्रता नहीं होने के चलते उसका पदस्थापन नहीं कराया गया। वहीं भर्ती के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने 11 जुलाई 2018 को परिपत्र जारी कर कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में कम्प्यूटर विषय को आरएस-सीआईटी के समकक्ष मानकर नियुक्तियां देने को कहा। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त विषय के रूप में कंप्यूटर पढ़ा है, लेकिन परिपत्र जारी होने के बावजूद उसे पदस्थापित नहीं किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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