Insurance company should inform the insurance company about crop damage caused by hailstorm - Agriculture Minister
Insurance company should inform the insurance company about crop damage caused by hailstorm - Agriculture Minister

बीमित काश्तकार ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे की सूचना बीमा कंपनी को दें -कृषि मंत्री

जयपुर, 06 जनवरी(हि.स.)। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमित काश्तकारों से कहा है कि वह ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे की सूचना जिले के लिए अधिसूचित बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर 72 घण्टे के अन्दर तथा लिखित में 7 दिवस में अपने बैंक अथवा बीमा कम्पनी के एजेन्ट अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों को दें। कृषि मंत्री कटारिया ने कहा कि तीन जनवरी से लगातार हो रही ओलावृष्टि से रबी 2020-21 की अधिसूचित फसलों में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के बिन्दु संख्या 16(ग) के तहत स्थानीय आपदाओं से अधिसूचित फसल की क्षति की स्थिति में फसल के नुकसान का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आपदाओं की स्थिति में बीमित फसली कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर जिले के लिए अधिसूचित बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर या भारत सरकार के पोर्टल पर तथा लिखित में 7 दिवस में अपने बैंक अथवा बीमा कम्पनी के एजेन्ट अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 1800116515, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 18002660700, बजाज एलाईंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 18002095959, एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 18001232310, फ्यूचर जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 18002664141, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योंरेस कम्पनी लिमिटेड, 18002005142 एवं रिलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 18001024088 नम्बर पर सूचित कर सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in