अवैध विदेशी मुद्रा रखने वाले अभियुक्तों को कारावास
जयपुर, 18 फरवरी(हि.स.)। महानगर द्वितीय की आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने करीब डेढ़ करोड रुपए से अधिक मुल्य की अवैध विदेशी मुद्रा रखने वाले अभियुक्त नरेश और मोहम्मद जावेद को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीमा शुल्क विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएल ताखर ने अदालत को बताया कि 8 फरवरी 2018 को जयपुर से शारजहां जा रहे अभियुक्त नरेश को हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने पकडा था। अभियुक्त के सामान की तलाशी में एक करोड 12 लाख रुपए से अधिक मुल्य की अवैध विदेशी मुद्रा मिली। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि इस राशि को शाहजहां पहुंच कर साथ जा रहा अभियुक्त जावेद लेने वाला था। वहीं 10 फरवरी को अनजान फोन नंबर से सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली की जावेद के सामान में भी विदेशी मुद्रा छिपी हो सकती है। तलाशी में अभियुक्त जावेद के एयरपोर्ट पर छोडे सामान में 45 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मिली। इस पर विभाग की ओर से अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in