high-court-seeks-reply-in-the-matter-of-appointment-of-constable-recruitment-in-sports-quota
high-court-seeks-reply-in-the-matter-of-appointment-of-constable-recruitment-in-sports-quota

कांस्टेबल भर्ती के खेल कोटे में नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, 28 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की कांस्टेबल भर्ती-2018 में पांच हजार मीटर दौड में प्रथम आने वाले और वेट लिफ्टिंग में अधिक भार उठाने वाले अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुकेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। वहीं भर्ती के लिए आयोजित पांच किलोमीटर की दौड में उसने पहला स्थान प्राप्त किया था। इसी तरह एक अन्य याचिकाकर्ता ने वेटलिफ्टिंग में तीन सौ से अधिक किलोग्राम भार उठाया था। इसके बावजूद विभाग ने उनका चयन नहीं किया। जबकि दूसरी ओर 290 किलोग्राम भार उठाने वाले अभ्यर्थी को चयनित कर लिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in