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सोमवार से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की नई गाइडलाइन होगी लागू

जोधपुर, 02 मई (हि.स.)। प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण की चैन तोडऩे के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर सख्ती बढ़ाई है। जन अनुशासन पखवाड़े के बाद सरकारी सरकार ने अब 3 मई से 17 मई तक के लिए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पथवाड़ा लगाया है। महामारी रेड अलर्ट की नई गाइडलाइन 3 मई को सुबह पांच बजे 17 मई तक के लिए लागू होगी। इस गाइडलाइन में जन अनुशासन पखवाड़े की तुलना में और ज्यादा सख्ती बरती गई है। शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक और शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 से 17 मई सुबह 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। विवाह समारोह पर रहेगी सख्ती: नई गाइडलाइन में सरकार ने शादी विवाहों पर सख्ती बरती है। पहले जहां 50 लोगों को शादी विवाह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी जिसका बार-बार उल्लंघन होने की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी। उसके बाद अब सरकार ने शादियों पर सख्ती बरतते हुए महज 31 व्यक्तियों को ही शादियों में आने की अनुमति दी है। शादी की पूर्व सूचना एसडीएम, एडीएम और प्रशासन को को पूर्व में देनी होगी। इसके साथ ही शादियों में आने वाले मेहमानों की सूचना भी प्रशासन को देनी होगी। नई गाइड लाइन में सरकार ने बेवजह सडक़ों पर घूमने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा है। अब 3 मई से दोपहर 12 बजे के बाद बेवजह सडक़ों पर घूमने वाले लोगों का मौके पर ही कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और जब तक उनकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती तब तक उन्हें संस्थागत क्वॉरेंटाइन कर दिया जाएगा। पूर्व नियमों को रखा गया यथावत: सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में पूर्व में लागू किए गए कई नियमों को को यथावत रखा गया है।इनमें खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें, प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार 6 से 11 बजे खुलेंगे। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें भी सुबह 6 से 11 तक खुलेंगे। मंडी, फल सब्जियां, फूल मालाएं दुकान में प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक खुलेंगे।ठेले-साइकिल, रिक्शा-ऑटो रिक्शा मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों और फलों का विक्रय पूर्व की भांति प्रतिदिन सुबह6 बजे से शाम पांच तक हो सकेगा। डेयरी प्रतिदिन सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 पूर्व की भांति जारी रहेंगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश खुलीं रहेंगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री के संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। इसके अलावा नई गाइडलाइन में लोगों को सलाह भी गई है कि बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें जिससे बाजारों में भीड़भाड़ न हो। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश / ईश्वर

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