
जयपुर, 12 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के रानोली थाना पुलिस की ओर से एक ही व्यक्ति के खिलाफ लगातार आठ मामले दर्ज कर एक ही हथियार की सभी मामलों में रिकवरी दिखाने के मामले में आईजी जयपुर रेंज को जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कमलेश की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता ओमप्रकाश खर्रा ने अदालत को बताया कि रानोली थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं उसे सह आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। याचिका में कहा गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक के बाद एक आठ मामले दर्ज किए हैं। वहीं इन सभी मामलों में एक ही हथियार की रिकवरी दिखाई है। ऐसे में मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी के खिलाफ छेडछाड, चोरी और लूट आदि के कई मामले दर्ज है। आरोपी गैंग बनाकर काम करता है और गैंग के सभी लोगों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए आईजी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in