रोक के बावजूद तोडफोड करने पर अवमानना नोटिस जारी
जयपुर, 12 जनवरी (हि.स.)। शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-3 ने अदालती रोक के बावजूद भी एकाजल के वाटर डिस्पेंसर यूनिटों पर तोडफोड करने पर नगर निगमों के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने यह आदेश एकाजल की अवमानना अर्जी पर दिए। अवमानना अर्जी में कहा गया कि अदालत ने गत आठ जनवरी को आदेश जारी कर वाटर डिस्पेंसर यूनिटों पर किसी भी तरह की तोडफोड नहीं करने के लिए दोनों नगर निगमों को पाबंद किया था। इसके बाद भी निगम की ओर से वाटर डिस्पेंसर यूनिटों पर तोडफोड की गई। ऐसे में अवमाननाकर्ता अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि निगम की ओर से एकाजल कंपनी की ओर से वाटर डिस्पेंसर यूनिटों पर विज्ञापन लगाने पर तोडफोड की कार्रवाई की थी। इस पर कंपनी की ओर से अदालत में दावा पेश कर 16 अप्रैल 2018 को हुए अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन कर निगम पर तोडफोड करने का आरोप लगाया था। इस पर अदालत ने निगम को तोडफोड नहीं करने के लिए पाबंद किया था। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in