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दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुए मुख्‍य सचेतक जोशी, जवाब भेजा

जयपुर, 24 जून(हि.स.)। मुख्य सचेतक महेश जोशी गुरुवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कानूनी तौर पर गलत तरीके से नोटिस भेजा है। कानून के मुताबिक पुलिस अगर कोई पूछताछ करती है तो पंद्रह साल से कम और पैंसठ साल से अधिक उम्र के पुरुष को बयान के लिए बुला नहीं सकती है। उनके आवास पर बयान ले सकती है। जोशी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को कानून सम्मत जवाब भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र और कोरोना का भी हवाला दिया है। वे सार्वजनिक कार्य करते हैं, उनकी भी व्यस्तता है, अचानक दिल्ली पुलिस बुलाएगी तो वे नहीं जा सकते। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फोन टेपिंग मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी को 21 जून को नोटिस भेजा था। यह नोटिस केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में भेजा गया है। पुलिस ने जोशी से 24 जून को प्रशांत विहार थाने में अपराध शाखा में उपस्थित होने को कहा था। जोशी ने कहा कि शेखावत द्वारा दिल्ली पुलिस में दी गई शिकायत में उनका नाम नहीं है, जिस शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया था। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचेतक जोशी ने केन्द्रीय मंत्री शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे? अगर शेखावत जी राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं करते हैं, तो राजस्थान की जनता उनको नैतिक तौर पर भगोड़ा घोषित करेगी। मेरी नजर में तो शेखावत भगोड़े हैं। राजस्थान सरकार की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। सरकार कोई जांच एजेंसियों पर दवाब नहीं बनाती है। जोशी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत को चुनौती दी कि वह राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सामने हाजिर होकर अपनी आवाज का नमूना वायस सैंपल दें। जोशी ने एक आडियो क्लिप के आधार पर राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराने का षडयंत्र करने के संबंध में जयपुर में मामला दर्ज करवाया था। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप / ईश्वर

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