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प्रदेश के अस्पतालों में संसाधनों के अभाव पर मांगा जवाब

जयपुर, 09 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा सहित प्रदेश के अस्पतालों में मूलभूत संसाधनों के अभाव पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश तसलीम अहमद की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता गीतेश जोशी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2019 में कोटा के जेके लोन अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी। वहीं अलवर के अस्पताल में एनआईसीयू में आग लगने से बच्चों की मौत हुई थी। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने के बावजूद अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस संबंध में वर्ष 2018 में संसदीय कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रदेश के अस्पतालों की दयनीय स्थिति बताई है। मुख्य अस्पतालों के साथ-साथ पीएचसी और सीएचसी में भी हालात काफी खराब है। ऐसे में एक्ट के प्रावधानों को लागू करते हुए सभी अस्पतालों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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