a-penalty-of-40-thousand-rupees-was-imposed-against-eleven-profiteering-shopkeepers-in-the-state
a-penalty-of-40-thousand-rupees-was-imposed-against-eleven-profiteering-shopkeepers-in-the-state

प्रदेश में ग्यारह मुनाफाखोर दुकानदारों के विरुद्ध 40 हजार रुपये की लगाई पेनल्टी

जयपुर, 30 अप्रैल(हिस.)। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए विधिक मापविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने 50 निरीक्षण कर 12 केस दर्ज किये। निरीक्षण के दौरान विभिन्न मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 11 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि जिला अलवर में राधा कृष्ण जनरल स्टोर द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुएं बेचने पर दुकानदार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। शासन सचिव ने बताया कि बीकानेर जिले में एक दुकानदार के विरुद्ध पास्ता पैकेट , हनुमानगढ़ में दो दुकानदारों पर काजू एवं नमकीन के पैकेट, पाली में दो दुकानदार पर मखाना पैकेट और दाल के पैकेट , बांसवाडा और उदयपुर में दो दुकानदार पर ड्राई फ्रूट पैकेट, नागौर में एक दुकानदार पर भुजिया पैकेट एवं अजमेर में दो दुकानदारों पर दाल का पैकेट और चीनी का पैकेट के सम्बन्ध में सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के तहत 10 मामलों में 25 हजार रुपये का जुर्माना कर राजकोष में जमा कराया गया। शासन सचिव ने बताया कि अजमेर जिला के अलवर गेट स्थित निशांत प्रोविजन स्टोर एवं खंडेलवाल प्रोविजन स्टोर में दाल और चीनी के पैकेट व्यवसायी द्वारा उनके स्तर पर पैकिंग करके बेचे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान टीम को जांच के दौरान पाया कि फर्म के पास खाद्य पदार्थों को पैक करके बेचा जाने के सम्बन्ध में विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 27 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं था जिस पर टीम द्वारा दोनों फर्म पर पांच -पांच हजार की पेनल्टी लगाई गयी। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in