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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अर्जियों पर 31 को बंदियों को मिली जमानत

जयपुर, 27 मई(हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला की ओर से विभिन्न अदालतों में विचाराधीन कैदियों की ओर से जमानत अर्जियां पेश की गई। जिनमें से कोर्ट ने 31 बंदियों की अर्जियों को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समरेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला व सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित की गई अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने इन बंदियों की ओर से जमानत अर्जियां दायर करने का निर्णय लिया था। ये ऐसे बंदी थे जो विभिन्न जेलों में बंद हैं और अंडर ट्रायल है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिए आदेश पालना में लिया था। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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