सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर रोक
जयपुर, 03 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यकाल पूरा कर चुकी सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में गत 21 अगस्त को जारी सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने इन समितियों के चुनाव कराने को कहा है। वहीं अदालत ने मामले में प्रमुख सहकारिता सचिव, सहकारी रजिस्ट्रार और इलेक्शन अथोरिटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश केन्द्रीय कोऑपरेटिव बैंक, भरतपुर के चैयरमेन भीम सिंह की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता कपिल बाढ़दार ने अदालत को बताया कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत 21 अगस्त को सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 के तहत कार्यकाल पूरा कर चुकी समितियों में प्रशासक लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए। याचिका में कहा गया कि रजिस्ट्रार ने अधिनियम के जिस प्रावधान के तहत प्रशासन लगाने के संंबंध में आदेश जारी किए हैं, उस प्रावधान को हाईकोर्ट वर्ष 2017 में ही अवैध घोषित कर चुका है। ऐसे में सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और इन समितियों के चुनाव कराने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in